Gyanvapi Case: ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के लिए अच्छी खबर, कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दिया तहखाने में पूजा का अधिकार
ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद के मामले में वाराणसी की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है.
कोर्ट ने दिया आदेश
अदालत की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी / रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि वह सेटेलमेण्ट प्लाट नं0-9130 थाना-चौक, जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने जो कि वादग्रस्त सम्पत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा नाम निर्दिष्ट पुजारी से पूजा, राग-भोग, तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराये और इस उद्देश्य के लिए 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबन्ध करें.
जल्द होगी पूजा शुरू
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के इस फैसले के संबंध में जानकारी दी है. मीडिया से बात करते हुए विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ज़िला प्रशासन को सात दिन के अंदर पूजा कराने के लिए इंतज़ाम कराने को कहा गया है. जैसे ही प्रशासन ये कर लेगा, वैसे ही पूजा शुरू हो जाएगी.
मस्जिद परिसर (Gyanvapi) में पूजा करने के विधि-विधान पर भी जैन ने अपनी टिप्पणी की है. जैन ने कहा कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ये तय करेगा कि पूजा कैसे होगी. उसे बेहतर पता है. हमारा क़ानूनी काम था जो कि हमने पूरा किया है. अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि पूजा शुरू हो जाए. भक्तों से लेकर पुजारी आदि सभी को जाने की इजाज़त होगी.
मंगलवार को कोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने कहा था कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है. वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है. तहखाना वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. लिहाजा, वहां पूजा-पाठ कि अनुमति न दी जाए.
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