Israel Hamas War: इजरायल हमास जंग के बीच इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई जारी, जानें अदालत ने क्या कहा

Israel Hamas War

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इजरायल हमास में जारी जंग (Israel Hamas War) के बीच नीदरलैंड्स में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में अहम सुनवाई हो रही है. दरअसल, दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल पर फिलस्तीनियों का नरसंहार करने का आरोप लगाया है. अब इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में सुनवाई हो रही है.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत दक्षिण अफ़्रीका की तरफ़ से प्रस्तावित नौ आपात कदमों पर विचार करेगी. लेकिन वो दक्षिण अफ़्रीका के इजरायल पर जनसंहार के आरोपों पर विचार नहीं करेगी. रिपोर्ट के अनुसार, अदालत जिन प्रस्तावित कदमों पर विचार करेगी, उनमें इजरायल का ग़ज़ा में तत्काल सैन्य अभियान निलंबित किया जाना शामिल है.

सात अक्टूबर का भी किया जिक्र

जज जोआन डोनोगाउ ने कहा कि अदालत लोगों की मौतों और पीड़ा को लेकर ‘गंभीर रूप से चिंतित’ है. उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले का दायरा सीमित है. जज ने सुनवाई के दौरान हमास के इजरायल पर सात अक्टूबर को हुए हमले का भी ज़िक्र किया. जज ने कहा कि इजरायल पर लगे कुछ आरोप जेनोसाइड कन्वेंशन के प्रावधानों के अंदर हैं.

दक्षिण अफ्रीका ने दायर किया है मुकदमा

जज ने कहा कि जेनोसाइड कन्वेंशन में शामिल कोई भी पार्टी दूसरे देश के ख़िलाफ़ मामला दायर कर सकता है इसलिए दक्षिण अफ्ऱीका के पास ये मुकदमा दायर करने का कानूनी आधार है. सुनवाई के दौरान जज ने संयुक्त राष्ट्र आपत राहत कॉर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफिथ्स का बयान भी कोट किया कि गाजा मौत और निराशा का प्रयाय बन चुका है.

25 हजार से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत

गौरतलब है कि 7 अक्टूबर से जारी युद्ध में अबतक 25 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. इजरायली सेना के अनुसार उन्होंने करीब 9 हजार आतंकियों को ढेर कर दिया है.

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