Imran Khan: PAK के पूर्व PM इमरान ख़ान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की सज़ा, इस केस में हुई सजा

Imran Khan

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. अब पीटीआई प्रमुख और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने 14 साल की सज़ा सुनाई है. एक दिन पहले ही इमरान ख़ान को साइफ़र मामले में 10 साल की सज़ा हुई थी.सज़ा के बाद बुशरा बीबी ने आत्मसमर्पण कर दिया है.

78-78 करोड़ रुपये का जुर्माना

तोशाखाना मामले में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की सजा सुनाने के लिए जवाबदेही अदालत के जज मोहम्मद बशीर खुद पहुंचे. फैसले के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी पर 10 साल तक के लिए कोई भी सरकारी पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा इमरान और बुशरा पर 78-78 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

14 साल की हुई सज़ा

साल 2022 में इमरान ख़ान को विपक्षी दलों ने अपदस्थ करके पीएम पद से हटा दिया था. वह पहले से ही भ्रष्टाचार से जुड़े केस में दोषी पाए जाने को लेकर तीन साल की जेल की सज़ा काट रहे हैं. मंगलवार को इमरान ख़ान को देश की खुफ़िया जानकारियां लीक करने के आरोप में सज़ा हुई थी. वहीं, आज उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 14 साल की सज़ा हुई है.

इमरान ख़ान कहते आए हैं कि उनके ख़िलाफ़ अधिकांश मामले राजनीति से प्रेरित हैं. इमरान ख़ान को ये सज़ा पाकिस्तान में आम चुनाव से कुछ सप्ताह पहले हुई है. इमरान ख़ान के चुनाव लड़ने पर पहले ही रोक लग गई है. इमरान ख़ान को पिछले साल अगस्त में गिरफ़्तारी के बाद से ही जेल में रखा गया है. उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सुनवाई के दौरान रिमांड पर रखा गया था. दोनों पर आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए को मिले तोहफ़ों को दोनों ने निजी मुनाफे़ के लिए बेच दिया था.

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