‘चुनाव के लिए पूजा स्थल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए’, निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों को सख्त हिदायत
Lok Sabha Election
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार (1 मार्च) को राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से कहा कि वे जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें. इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने आगे सख्त लहजे में कहा कि चुनाव के लिए पूजा स्थल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से कहा कि वे भक्त और भगवान के बीच के संबंधों का उपहास नहीं उड़ाएं. राजनीतिक दलों के लिए जारी परामर्श में आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ नैतिक भर्त्सना के बजाय कठोर कार्रवाई की जाएगी.
पूजा स्थल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए: निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या कोई अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए. लोकसभा चुनाव और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने से कुछ दिनों पहले यह एडवाइजरी जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल और नेता मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से तथ्यात्मक आधार के बिना गलत बयानबाजी नहीं करेंगे.
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हाल में इस बात पर जोर दिया था कि राजनीतिक दलों को ऐसे नैतिक और सम्मानजनक राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देना चाहिए जो विभाजन के बजाय प्रेरित करता हो, व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को बढ़ावा देता हो.