Naresh Goyal: मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को जमानत
Naresh Goyal Bail: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार, 6 मई को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है. नरेश गोयल को मेडिकल आधार पर यह जमानत मिली है. साथ ही अदालत ने उसे एक लाख रुपए जमानत राशि जमा करने को कहा है. बता दें कि नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल कैंसर से पीड़ित हैं.
मेडिकल आधार पर मिली जमानत
जमानत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी मेडिकल स्थिति को देखते हुए यह राहत दी जा रही है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने नरेश गोयल के जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इसके बदले में उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए एक महीने तक रुकने दिया जाए. गौरतलब है कि फरवरी में स्पेशल कोर्ट ने नरेश गोयल की जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए कहा था कि वह अपनी पसंद से नीजि अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं.
सितंबर में हुए थे गिरफ्तार
बता दें कि नरेश गोयल (Naresh Goyal) को सितंबर, 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. नरेश पर जेट एयरवेज को केनरा बैंक से मिले 538.62 करोड़ रुपए के लोन को अलग जगह इस्तेमाल करने का आरोप है. ईडी ने नरेश गोयल के बाद उनकी पत्नी अनीता गोयल को भी नवंबर, 2023 में गिरफ्तार किया था. हालांकि खराब स्वास्थ्य और उम्र की वजह से स्पेशल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.
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