दिल्ली शराब घोटाला केस में CM अरविंद केजरीवाल को राहत, 1 जून तक मिली जमानत

CM Arvind Kejriwal

CM Arvind Kejriwal

Share this news :

Arvind Kejriwal Bail: शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. शुक्रवार, 10 मई को सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अग्रिम जमानत दी गई है. अब वो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे.

ED ने किया था विरोध

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत मिलने से एक दिन पहले कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध किया था. हालांकि यह हलफनामा जांच एजेंसी के काम नहीं आया और सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई. बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.

2 जून को करेंगे सरेंडर

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) को जमानत दी है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी. कोर्ट ने कहा कि अब 21 दिन इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे.


Also Read-

Bihar: ‘पीएम मोदी देश के लिए अनफिट हैं’, तेजस्वी यादव ने किया करारा प्रहार

टाटा स्टील के बिजनेस की हत्या का आरोपी अक्की पुलिस एनकाउंटर में ढेर, सब इंस्पेक्टर भी घायल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *